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आगन्तुक

बनारस रेल इंजन कारखाना / वाराणसी में आगंतुकों के प्रवेश हेतु नियम
 
प्रशासन भवन :
 
  1. आगन्‍तुक/फर्मों के प्रतिनिधिगण प्रशासन भवन में किसी अधिकारी से मिलने के लिए स्‍वागती से सम्‍पर्क करेंगे । स्‍वागती संबंधित कनिष्‍ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी से दूरभाष पर अनुमति प्राप्‍त करके निश्चित समय के लिए उक्‍त अधिकारी से मिलने के लिए अनुमति पत्र जारी करेगा । फर्मों के प्रतिनिधियों के लिए सामान्‍यतया कनिष्‍ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी से नीचे के अधिकारी/कर्मचारी से मिलने का कारण नहीं होता है । परंतु, विशेष परिस्थितियों में आवश्‍यकता पड़ने पर सम्‍बंधित कनिष्‍ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी स्‍वविवेक से व्‍यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि को अनुमति दे सकता है ।
  2. कार्यालयों में दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निर्विघ्‍न रूप से सम्‍पादन एवं अवांछित आगंतुकों के प्रवेशको रोकने के लिए फर्म के प्रतिनिधियों/ आगंतुकों को प्रशासन भवन के लिए 12.00 बजे के बाद ही अनुमति पत्र निर्गत किये जायेंगे ।  
  3. प्रशासन भवन में कुछ क्षेत्रों जैसे भंडार बिल अनुभाग एवं भंडार विभाग में फर्म के प्रतिनिधियों का प्रवेश निषेध है ।
  4. प्रशासन भवन क्षेत्र में निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित है ।
 कारखाना :
 
  1. फर्म के प्रतिनिधिगण, जो तकनी‍की कारणों से कारखाने में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको फर्म के लेटर हेड पर संबंधित उप मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से अनुमति प्राप्‍त करने के उपरांत ही स्‍वागती के द्वारा विशेष तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश अनुमत किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यदि संबंधित उप मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर उपलब्‍ध नहीं हैं तो किसी अन्‍य उप मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर या मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर/उत्‍पादन से भी अनुमति प्राप्‍त की जा सकती है । इसी तरह पूर्वाह्न में यदि सभी उप मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर एवं मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर/उत्‍पादन कारखाना में हैं या उपलब्‍ध नहीं हैं तो अनुमति सचिव महाप्रबंधक से प्राप्‍त की जा सकती है ।
  2. कारखाना क्षेत्र में निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित है ।
 डिपो:  
 
भंडार डिपों में प्रवेश के लिए फर्मों के प्रतिनिधिगण स्‍वागती से सम्‍पर्क   करेंगे, जो उप मुख्‍य सामग्री प्रबंधक/डिपों से व्‍यक्तिगत रूप से दूरभाष पर अनुमति प्राप्‍त करने के उपरांत उक्‍त प्रतिनिधि को कार्यालय/वार्ड के लिए अनुमति पत्र देगा । यदि उप मुख्‍य सामग्री प्रबंधक/डिपो मुख्‍यालय में उपलब्‍ध नहीं है, तब अनुमति मुख्‍य सामग्री प्रबंधक/लोको के द्वारा लिखित रुप में फर्म के लेटर हेड पर दी जा सकती है । विशेष परिस्थितियों में यदि दोनों अधिकारी उपलब्‍ध नहीं हैं तो अनुमति सचिव महाप्रबंधक के द्वारा दी जा सकती है ।
 
प्राप्ति एवं निरीक्षण अनुभाग :
 
इस क्षेत्र में प्रवेश मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक के द्वारा नियंत्रित है । यदि मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक उपलब्‍ध नहीं है तो उप मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक द्वारा फर्म के लेटर हेड पर प्रवेश हेतु लिखित में अनुमति दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में यदि दोनों अधिकारी उपलब्‍ध नहीं हैं तो सचिव महाप्रबंधक आर.आई. अनुभाग में प्रवेश हेतु अनुमति दे सकते हैं ।
 
सी.एम.टी. लैब :
 
लैब क्षेत्र में फर्म के प्रतिनिधियों को स्‍वागती द्वारा उप मुख्‍य रसायनज्ञ एवं धातुविद् से दूरभाष पर अनुमति प्राप्‍त करने के उपरांत प्रवेश हेतु अनुमत किया जाता है । यदि उप मुख्‍य रसायनज्ञ एवं धातुविद् उपलब्‍ध नहीं हैं तो उप मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक या मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक के द्वारा अनुमति फर्म के लेटर हेड पर लिखित रूप में दी जा सकती है ।
 
बरेका में आगन्‍तुकों / आ‍पूर्तिकर्ताओं एवं अन्‍य रेलवे कर्मचारियों के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश :
 
        I.      कनिष्‍ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी एक दिन के लिए अनुमति हेतु अधिकृत हैं।
      II.      मुख्य अभिकल्‍प इंजीनियर, मुख्‍य गुणता आश्‍वासन प्रबंधक, मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर/उत्‍पादन, मुख्‍य सामग्री प्रबंधक/लोको, मुख्‍य परियोजना प्रबंधक/आधुनिकीकरण एवं मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर/प्‍लांट आगन्‍तुकों के कारखाना में विशेष द्वार से प्रवेश एवं एक दिन से अधिक के लिए अनुमति हेतु अधिकृत हैं ।
    III.      वरिष्‍ठ सुरक्षा आयुक्‍त/रेलवे सुरक्षा बल इंस्‍टॉलेशन/कमीशनिंग/वारंटी एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए संबंधित विभागाध्‍यक्षों से अनुमति प्राप्‍त कर ठेकेदारों एवं मजदूरों को अनुमति पत्र निर्गत करेंगे ।
    IV.      आगंतुकों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्‍य रेलवे कर्मचारियों को जो रेल सेवार्थ हैं, उनकों कारखाना में प्रवेश हेतु सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 09.00 बजे से 11.30 बजे तक एवं अपराह्न 13.00 बजे से 15.45 तक एवं शनिवार को प्रात: 09.00 बजे से 11.30 बजे तक अनुमति दी जा सकती है ।
      V.      विद्यालयों के बच्चों एवं बाह्य आगंतुकों को कारखाना भ्रमण हेतु कार्य दिवस के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक दि्वतीय पाली में 13.00 बजे से 15.45 तक ही अनुमति दी जा सकती है ।
    VI.      पोस्‍टमेन एवं कोरियर के साथ ही आपूर्तिकर्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निविदाओं के क्रय, जमा करने एवं टेण्डर ओपनिंग में उपस्थित रहने तथा बिलों को संबंधित विभागों में जमा करने हेतु स्‍वागती द्वारा उनके कार्य की जांच कर जन सम्‍पर्क अधिकारी से अनुमति प्राप्ति के उपरांत अनुमति पत्र जारी किया जा सकता है ।
  VII.      सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही स्‍वागती के द्वारा अनुमति पत्र निर्गत किया जाएगा ।
  VIII.     कार्यशाला एवं डिपो क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुक अनुमति पत्र के पीछे लिखे सभी निर्देशों एवं संरक्षा नियमों का पालन करेंगे ।
 
विदेशी नागरिकों को कारखाना में प्रवेश हेतु अनुमति :
 
मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर, मुख्‍य अभिकल्‍प इंजीनियर, मुख्‍य परियोजना प्रबंधक/आधुनिकीकरण एवं मुख्‍य जन सम्‍पर्क अधिकारी मशीनों की मरम्‍मत, अतिरिक्‍त पुर्जों की आपूर्ति, स्‍थापना, पुनरोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु मशीन एवं संयंत्र का अध्‍ययन इत्‍यादि कार्यों के लिए विदेशी नागरिकों को कारखाना में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत हैं ।
 
अन्‍य विशेष विवरण हेतु निम्‍नलिखित से संपर्क स्‍थापित किया जा सकता है
1.                  स्‍वागती              दूरभाष सं. 0542 24641019
                           मोबाइल नं. 09794864024
2.                  जन सम्‍पर्क अधिकारी   दूरभाष सं. 0542 2270191
                           मोबाइल नं. 09794861008
3.                  मुख्‍य जन सम्‍पर्क अधिकारी–दूरभाष सं. 0542 2270138
                           मोबाइल नं. 09794861004



Source : Welcome to BLW Official Website CMS Team Last Reviewed on: 22-01-2021  

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