शिकायत दर्ज कराना:
सतर्कता विभाग निवारक जांचो, प्रणाली में सुधार के सुझावों और अन्य उपायों द्वारा हर प्रकार की अनियमितताओं को रोकने का प्रयास करता है।
फिर भी हम सामान्य जनता और साथ ही रेलवे कर्मचारियों से निवेदन करते है कि अवांछनीय तत्वों जो कि भ्रष्ट कार्यो में लिप्त है उन पर नजर रखें एवं सामने आकर उनके बारे में सतर्कता विभाग को स्वयं, डाक द्वारा अथवा ई-मेल से सूचना दें।
शिकायत कैसे दर्ज करायें:
कार्यप्रणाली से संबंधित कदाचार,सामान्य अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विशिष्ट कृत्यों से संबंधित शिकायतों को गोपनीय/अतिगुप्त दर्शाते हुय उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी या सलाहकार (सतर्कता)/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पूर्ण विवरण के साथ संबोधित करें, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है।
शिकायत पर अपना नाम, पूर्ण पता, फोन नं. के साथ कृपया अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें तथा शिकायत की प्रमाणिकता के प्रमाण स्वरूप उसकी पुष्टि करें।
जब आपसे इसके लिये सम्पर्क स्थापित किया जाये। सामान्यत:गुमनाम एवं छद्मनाम शिकायतों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जाती है। शिकायतकर्ता के विवरण को गोपनीय रखने के विषय में पूर्ण सावधानी रखी जायेगी यदि वह ऐसी इच्छा रखता है।
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