शिकायत नीति
1. रेलों पर सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान का स्रोत जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि से प्राप्त शिकायतें हैं। शिकायतों पर भ्रष्ट लोक सेवक/सेवको के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना ही सतर्कता विभाग का उद्देश्य है। यह कभी-कभार ही होता है कि शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर राहत न मिली हो। सरकारी संगठन हो या सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम, सतर्कता विभाग का ध्यान केवल शिकायतों के निवारण पर केन्द्रित नहीं होना चाहिए।
2. शिकायत केवल उन रेलवे पदाधिकारियों के विरुद्ध ही की जा सकती है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सतर्कता विभाग का बाहरी व्यक्तियों और अन्य सरकारी विभागों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अत:, ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना से शिकायत न करें।
3. शिकायतकर्ता ध्यान दें :
(i) कुछ अपवादों को छोड़कर शिकायत की जांच के लिए पूर्व अपेक्षित है कि, शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर और नाम व पता लिखा होना चाहिए। ऐसी कोई भी शिकायत, जिस पर शिकायतकर्ता का नाम और पता न हो, उसे अज्ञात शिकायत माना जाएगा। ऐसी शिकायत जिस पर शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण न होगा या उसके हस्ताक्षर न हो या शिकायतकर्ता द्वारा बाद में यह स्वीकार नहीं किया जाता हो कि शिकायत उसने की गई है, को छद्म शिकायत माना जाएगा। सतर्कता विभाग द्वारा अज्ञात शिकायतों तथा छद्म शिकायतों दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(ii) शिकायतकर्ता यदि किन्हीं वैध कारणों से यह चाहे कि शिकायत की जांच के दौरान उसकी पहचान को गुप्त रखा जाए, तो उसके द्वारा शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को भेजा जाए तथा लिफाफे पर "सार्वजनिक हित के तहत शिकायत" अवश्य लिखा होना चाहिए।
4. सतर्कता विभाग ऐसी किसी प्रकटीकरण पर ना तो विचार करेगा और ना ही इसकी जांच करेगा:
(i) जिस पर लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया हो।
(ii) ऐसे मुद्दें, जिन्हें जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जांच के लिए लौटा दिया गया है।
5. शिकायत, सीधे बनारस रेल इंजन कारखाना के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजी जाए। कई पदाधिकारियों को संबोधित शिकायतों सामान्यतया मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नहीं देखा जाता।
6. शिकायतें विशिष्ट और तथ्ययुक्त विवरण सहित, सत्यापन योग्य तथा संबंधित मामलों पर होनी चाहिए। शिकायतें अस्पष्ट या सामान्य आरोपयुक्त नहीं होनी चाहिए।
7. केवल उन्हीं शिकायतों की जांच की जाएगी, जो बनारस रेल इंजन कारखाना के मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध हों और जिनमें भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप हों।
8. अन्य शिकायतों को या तो फाइल कर लिया जाएगा या संबंधित विभाग को आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।
9. मुख्य सतर्कता अधिकारी, इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार पर ध्यान नहीं देगें, परन्तु यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत की जांच की जा रही है और तर्क पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है।
10. किसी के बहकावे में आकर या बदले की भावना से की गई शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी समुचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्रत है।
बनारस रेल इंजन कारखाना पर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी शिकायत निम्न पते पर भेजी जा सकती है :
मुख्य सतर्कता अधिकारी
रुम नं0- 16
सतर्कता विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना
वाराणसी – 221004
बीएसएनएल लैंड लाइन नं. : 0542-2271853
फैक्स नं. : 0542-2271853
अधिक जानकारी के लिए अपने सवाल cvo@dlw.railnet.gov.in पर भेजें।