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:: शुल्क ::


एक व्यक्ति, जो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप के अनुरूप आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ, जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितम्बर, 2005 की संलग्न अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, प्राप्त कर सकता है।

बनारस रेल इंजन कारखाना से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क के रूप में डीरेका कैश ऑफिस द्वारा जारी कैश रसीद या वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, बरेका, वाराणसी के पक्ष में देय डिमांड डाफट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारत सरकार
कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2005
 

अधिसूचना

जी.एस.आर. ने अपनी शक्तियां, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के खण्ड (27) के उपखण्ड (2) की धारा (बी) और (सी) में प्रदान की गई हैं, उनके अनुप्रयोग हेतु केन्द्रीय सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं, जो कि निम्नवत नामित है:-

  1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रभावी होना-

  1. ये नियम सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत अधिनियम) अधिनियम 2005 के नाम से जाने जायेंगे।

  2. ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी होंगे।

  1. परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि अलग से कुछ संदर्भित न हो-

(ए) ’अधिनियम’ अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005.

(बी) ’खण्ड’ अर्थात अधिनियम का खण्ड।

(सी) सभी अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो यहां पर प्रयोग की गई हैं, लेकिन परिभाषित की गई हैं

अथवा नहीं की गई हैं उनका मतलब अधिनियम में सन्निहित है।

  1. खण्ड (6) के उपखण्ड (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन- पत्र के साथ रू. 10/- (दस रूपये) शुल्क, जो कि उपयुक्त कैश रसीद या डिमांड डाफट या बैंकर्स चेक, जो कि सार्वजनिकि प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।

  2. खण्ड (7) के उपखण्ड (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क रू.2/- (दो) प्रति पृष्ठ (ए4 अथवा 3 साइज का) के हिसाब से लिया गया, बडी साईज के पेपर के लिए वास्तविक प्रभार लागत/कीमत, नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत ली जाएगी। दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और इसके बाद प्रत्येक घंटे की (अथवा इसका अंश) समयावधि के लिए रू. 5/- (पॉच) का शुल्क लिया जाएगा। अधिनियम की धारा 7 (अ) के अंतर्गत, सूचना मुहैया कराने के लिए प्रत्येक डिस्केट अथवा फलापी के लिए रू.50/- (पचास) का शुल्क लिया जाएगा और मुद्रित फार्म में सूचना मुहैया कराने के लिए इसके लिए निर्धारित कीमत अथवा प्रकाशन से उद्धरण ‍की फोटोप्रति करवाने के लिए रू.2/- (दो) प्रति पृष्ठ लिया जाएगा।   



Source : Welcome to BLW Official Website CMS Team Last Reviewed on: 22-01-2021  

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